मंगळूरू के पुत्तूर निवासी श्यामा शस्त्री की असामान्य मृत्यु के मामले में श्री रामचंद्रपुर मठ के वर्तमान पीठाधिपती जगद्गुरु शंकरचार्य श्री श्री राघवेश्वर भारती महास्वामीजी पर लगाये गये आरोपों के पूछताछ करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश राज्य के उच्च न्यायालय ने दिया है।
मंगळूरू के पुत्तूर निवासी श्यामा शस्त्री की असमान्य मृत्यु के मामले में श्री श्री राघवेश्वर भारती महास्वामीजी को विना कारण फंसाने की कोशिश हो रही है। यही नहीं उनके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य न होते, झूठे आरोपों के आधार पर उनको आरोपी बनाने की कोशिश चल रही हैं । इस कार्य को चुनौती देकर उच्च न्यायाय में याचिका दायर की है और अदालत में सुनवाई के बाद न्यायपीठ ने परम पूज्य श्री जी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
परम पूज्य श्री जी ने दायर की हुई याचिका को न मान्य करने का और पूछताछ पर प्रतिबंध न लगाने के लिए सरकार की ओर से विशेष वकील जनरल ने बहुत बहस की थी। परन्तु माननीय न्यायपीठ ने कार्यवाही पर रोक लगाया। यह बात प्रतिपुष्टि देती है कि परम पूज्य श्री पर लगाये गये आरोप में कोई सत्य नहीं है ।